क्या अब ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जुड़ जाएगा

Will traffic fines now be added to electricity bills?

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को बकाया ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) की रकम बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव दिया है। हालांकि, अभी इसे लागू करने का कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिया है?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ट्रैफिक चालान की बकाया रकम वसूलने के लिए कई उपायों पर चर्चा की।

बिजली बिल में चालान: बकाया ट्रैफिक चालान की रकम बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव।

RC पर रोक: चालान नहीं भरने पर वाहन की RC का नवीनीकरण और डुप्लीकेट RC जारी करने पर रोक।

वाहन का ट्रांसफर: बकाया चालान होने पर वाहन का मालिकाना हक बदलने पर रोक।

ड्राइविंग लाइसेंस: लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाने और मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने पर विचार।

PUC और फिटनेस: बकाया चालान वाले वाहनों के फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र पर रोक।

वाहन जब्त करना: जांच के दौरान बकाया चालान मिलने पर आवश्यक कार्रवाई और वाहन जब्त करने पर विचार।

कितने करोड़ रुपये के चालान बकाया हैं?

कुल जारी ई-चालान

₹45,000 करोड़

वसूली की गई रकम

₹25,000 करोड़

अनुमानित बकाया रकम ₹20,000 करोड़

55.6% वसूली

44.4% बकाया

सुनवाई के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से दिए गए आंकड़े।

क्या अब ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जुड़ जाएगा?

नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल यह सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस तरह की व्यवस्था पर विचार करें। इसे लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों और सरकारों को व्यावहारिक व्यवस्था बनानी होगी।

इसलिए फिलहाल सामान्य तरीके से ट्रैफिक चालान का भुगतान किया जा सकता है। बिजली बिल न भरने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई को चालान वसूली से जोड़ने का कोई नया नियम अभी लागू नहीं हुआ है।

ध्यान देने वाली बात: यह सुझाव ट्रैफिक चालान की बकाया रकम के संबंध में है, हर तरह के सरकारी जुर्माने या अन्य बकाये के लिए नहीं।

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